रांची: रांची जिला प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह-दो के तहत गुरुवार को अल्बर्ट एक्का चौक से विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया।
प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई कि कोई जरूरी काम हो तभी रोड पर निकले नहीं तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
रांची जिले में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाबलों को तैनात किया गया हैं। सरकार से जारी दिशानिर्देश का पूरी तरह पालन हो सके।
इसके लिए पर्याप्त संख्या में जवानों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। रांची पुलिस के जवान व पदाधिकारी भी तैयार हैं।
अब पुलिस-प्रशासन के अधिकारी एक साथ कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जारी दिशा-निर्देश से आम लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक कर रहे और जो नहीं मानेंगे, उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई भी होगी।
सरकार से जारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर संबंधित थाने में पेनडेमिक एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी भी दर्ज होगी।
रांची जिले भर में अतिरिक्त तीन हजार जवानों की तैनाती की गई है, जबकि मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। जिला बल के अलावा जैप जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन करवाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है।
इसका उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बेवजह घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नियमित तौर पर चेकिंग अभियान भी चलेगा। उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा खुद सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च में शामिल हुए और लोगों से अपील की कि वह सरकार के जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
बहुत जरूरी हो तभी अपने घरों से निकले अन्यथा घरों में ही रहे।
फ्लैग मार्च के बाद राजधानी रांची के सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। तीन बजे तक सभी दुकानें बंद हो गई। शहर के आम नागरिक से लेकर व्यवसायी वर्ग तक आगे आकर सरकार के इस फैसले के साथ खड़ा देखे गए।
इन लोगों को तीन बजे के बाद भी मूवमेंट पर मिलेगी छूट
स्वास्थ्य सेवा से जुड़े काम करने वाले, अंतिम संस्कार, शादी, रेस्टोरेंट से डिलिवरी, प्लेन, ट्रेन, इंटर स्टेट बस सेवा और कोविड से जुड़ा काम करने वाले। साथ ही दंडाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को जारी फोटो युक्त पासधारी।
जिन दुकानों और कार्यालयों को दो बजे तक खोलने की छूट है, उससे जुड़े लोग तीन बजे तक मूवमेंट कर सकेंगे।
सुबह छह से दाेपहर दो बजे तक ये खुले रहेंगे
जनवितरण प्रणाली की दुकाने, किराना दुकानें (हाेम डिलीवरी जारी रहेगी)।
फल-सब्जी की फुटपाथ की दुकानें, खाद्यान्न, दुग्ध उत्पाद, पशु आहार, रेस्टाेरेंट, मिठाई की दुकानें। शराब की दुकानें, वाहन मरम्मत की दुकानें, वेटरनरी की दुकानें और ईकाॅमर्स। मनरेगा सहित सभी निर्माण कार्य और इससे जुड़ी दुकानें। बैंक, एटीएम, वाणिज्य, इंश्याेरेंस और सेबी के कार्यालय।
कृषि कार्य जारी रहेंगे। इससे जुड़े दुकान-कार्यालय खुलेंगे। केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दाेपहर दाे बजे तक खुलेंगे।
राज्य सरकार के स्वास्थ्य, गृह एवं आपदा, पेयजल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, पुलिस मुख्यालय, फायर सर्विस से जुड़े सभी कार्यालय, उपायुक्त, नगर निगम और नगर निकाय, बीडीओ-सीओ व सीडीपीओ और ग्राम पंचायत के कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दाेपहर दाे बजे तक खुलेंगे।
ये सेवा 24 घंटे रहेंगे खुले
बस, ट्रेन, प्लेन, रिक्शा और ऑटाे सहित सभी पब्लिक ट्रांसपाेर्ट। दवा दुकानें, हेल्थ केयर सेंटर और मेडिकल इक्विपमेंट शाॅप। पेट्रोल पंप, सीएनजी और एलपीजी आउटलेट्स।
नेशनल और स्टेट हाइवे के किनारे वाले ढाबा खुले रहेंगे। रेस्टाेरेंट से सिर्फ हाेम डिलीवरी, बैठकर नहीं खा सकेंगे।
सामानों का परिवहन और लाॅजिस्टिक से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। औद्योगिक और खनन कार्य जारी रहेंगे।
कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस। प्रिंट-इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, कुरियर सर्विस, संचार, सिक्यूरिटी सर्विस। संक्रमण राेकने के लिए डीसी के आदेश से खाेले गए कार्यालय या दुकानें।
ये रहेंगे बंद
कपड़ा, जूता-चप्पल, ज्वेलरी, इलेट्रॉनिक्स, किताब-कॉपी, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक की दुकानें। धार्मिक संस्थान खुले रहेंगे पर आम लोगों का प्रवेश वर्जित होगा।
विवाह में 50 और अंतिम संस्कार व श्राद्धकर्म में अधिकतम 30 लोग शामिल हो सकेंगे।
सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, काॅलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग, ट्यूशन, ट्रेनिग इंस्टिट्यूशन्स बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।
मेला-प्रदर्शनी पर राेक, सिनेमा हाॅल व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। पार्क, जिम और जिम्नेजियम आदि भी पहले की तरह बंद रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में काेराेना के बढ़ते संक्रमण काे देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह – दो काे छह मई सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक लागू था।