लोहरदगा : डेढ़ साल पहले एक नाबालिग लड़की से 2 दरिंदों ने दरिंदगी की थी।
अब स्पेशल POCSO न्यायालय एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है।
जुर्माना भी लगाया है। एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया है। कोर्ट में नौ गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी।
इन आरोपियों को इन धाराओं में मिली है सजा
स्पेशल POCSO संख्या 27/2022, भंडरा थाना कांड संख्या 12/2022 में लोहरदगा जिले के भंडरा थाना (Bhandra Police Station) क्षेत्र के पंडरिया गांव निवासी सुरेंद्र उरांव के पुत्र आरोपित शंभू उरांव और जुब्बी उरांव के पुत्र आरोपित सुखदेव उरांव को पोक्सो एक्ट की धारा 6 में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
भादवि की धारा 379, 149 में एक साल और 5 हजार रुपए जुर्माना, भादवि की धारा 323, 149 में एक साल और 1 हजार रुपए जुर्माना और भादवि की धारा 354/149 में 3 साल और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
तीसरे आरोपी सेन्हा थाना क्षेत्र के गगेया निवासी माइकल उरांव को दोष मुक्त किया गया। सजा पाने वाले दोनों आरोपी मंडल लोहरदगा के हैं।