लोहरदगा: जिला न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडेय की अदालत ने दुष्कर्म मामले में मंगलवार को अभियुक्त दुर्गा महतो को 22 वर्ष की सजा एवं 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियुक्त पर जोबांग थाना क्षेत्र की पीडिता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
अभियुक्त पर जोबांग से लोहरदगा ट्रक में जा रही युवती के साथ बिडला खदान ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है।
अभियुक्त पर जोबांग थाना कांड सख्या में धारा 376 के तहत मामला दर्ज है। दुर्गा महतो गुमला जिले के आदर गांव निवासी है।