लोहरदगा: एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत भठखिजरी निवासी जाहिर अंसारी के पुत्र मकसूद अंसारी को 20 साल की सजा एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माना की राशि पीडिता को देय होगा।
पीड़िता के बयान के आधार पर कैरो थाना में यह मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल दुष्कर्म का दोषी कारा मंडल लोहरदगा में बंद है।