Lok Sabha Election 2024: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) के. रवि कुमार ने शुक्रवार को बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 (Lok Sabha Elections-2024) के दौरान चुनाव कवरेज के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग (Central Election Commission) से जारी प्राधिकार पत्र धारित करने वाले झारखंड राज्य के मीडिया कर्मियों के मताधिकार प्रयोग के लिए Postal Ballot की व्यवस्था रहेगी।
रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव-2024 में मीडिया कर्मियों को ‘आवश्यक श्रेणी’ में रखा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कवरेज के लिए जिन्हें प्राधिकार पत्र जारी किया है वे इस बार Postal Ballot के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
मीडिया कर्मी संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से फॉर्म 12डी डाउनलोड किया जा सकता है।
रवि कुमार ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फॉर्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा। निर्धारित मतदान दिवस के छह दिन पूर्व से तीन दिन तक वोट डाले सकते हैं।
तीन दिनों के दौरान Postal Ballot केन्द्र सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक कार्यरत रहेंगे।