BJP MP Rita Bahuguna: लखनऊ की स्थानीय अदालत ने 2012 के विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के दौरान आचार संहिता (Code of conduct) के उल्लंघन के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) को छह माह कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई है।
घटना के समय रीता बहुगुणा Congress की सदस्य थीं।
छह माह के कारावास व 11 सौ रुपये जुर्माना
अभियोजन पक्ष के अनुसार 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठक करने की आरोपी इलाहाबाद (प्रयागराज) की मौजूदा सांसद जोशी को MP-MLA कोर्ट (सांसद-विधायक अदालत) के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंड़ाधिकारी अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने छह माह के कारावास व 11 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 फरवरी 2012 की शाम करीब छह बजकर 50 मिनट पर जोशी लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से बतौर Congress प्रत्याशी प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी जनसभा को संबोधित कर रही थीं।
मौके पर वीडियो बनाया गया
इसकी सूचना मिलने पर ‘Static Surveillance Magistrate’ मुकेश चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और देखा करीब 50 लोगों की भीड़ बजरंग नगर के मकान संख्या 95 एवं 96 के बीच जाने वाली सड़क पर जमा थी और जोशी उन्हें संबोधित कर रही थीं। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मौके पर वीडियो बनाया गया तथा उन्हें सभा से मना भी किया गया।
इसके उपरांत चतुर्वेदी द्वारा कृष्णा नगर थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई। पुलिस की विवेचना के उपरांत 12 सितंबर 2012 को जोशी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया।
20 फरवरी 2021 को जोशी के विरुद्ध अदालत ने आरोप तय किए थे। Court ने जोशी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 के तहत छह माह कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जबकि भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा-188 के तहत सौ रुपये का जुर्माना लगाया।