उत्तर प्रदेश में भी लगाया गया नाइट कर्फ्यू , धारा 144 लागू

News Aroma Media
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लखनऊ: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को पांव पसारते देख राज्य सरकार ने एक बार फिर से सूबे में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। योगी सरकार ने कल 25 दिसम्बर से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए नाईट कर्फ्यू लागू कर दिया है।

इसके साथ ही विवाह समारोहों में भी दो सौ से अधिक मेहमानों को बुलाने पर रोक लगा दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां उच्चाधिकारियों वाली टीम-9 के साथ बैठक में आदेश दिया कि कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। रात में 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।

शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की इजाजत रहेगी। आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे।

कोरोना वायरस के नए वैरिएंट को देखते हुए लखनऊ में पहले ही धारा-144 लागू कर दी गई थी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

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मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को ओमिक्रॉन के प्रति सचेत करते हुए सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने और अन्य जरूरी उपाय करने को कहा है।

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