Ajit Pawar Got big relief from IT: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ओर से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता Ajit Pawar को बड़ी राहत मिली है।
IT द्वारा 2021 के बेनामी मामले में जब्त की गई उनकी सभी संपत्तियों को शुक्रवार को क्लियर कर दिया. दरअसल, पवार को दिल्ली में बेनामी संपत्ति लेनदेन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा राहत दी गई है. न्यायाधिकरण ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज कर दिया.
7 अक्टूबर 2021 का है मामला
यह मामला 7 अक्टूबर 2021 का है, जब आयकर विभाग ने कई कंपनियों पर छापे मारे, जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए, जो कथित तौर पर बेनामी स्वामित्व वाली कुछ संपत्तियों को अजित पवार और उनके परिवार से जोड़ते थे.
हालांकि, न्यायाधिकरण ने इन दावों को यह कहते करते हुए खारिज कर दिया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं.
पवार परिवार निर्दोष
अजित पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा और बेटे पार्थ अजीत पवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने ट्रिब्यूनल (Tribunal) के समक्ष तर्क दिया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.
अधिवक्ता पाटिल ने बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम की योजना का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल को यह समझाया कि पवार परिवार निर्दोष है और उन्हें बिना किसी सबूत के कार्यवाही में नहीं घसीटा जा सकता.
पिछला फैसला बरकरार
5 नवंबर 2024 को न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग द्वारा दायर एक अपील को खारिज करके अपने रुख की पुष्टि की, जिससे उसका पिछला फैसला बरकरार रहा. इस फैसले से आयकर अधिकारियों द्वारा पहले जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया है.