हजारीबाग : बर्खास्त विधायक ममता देवी को फिर झटका लगा है। आईपीएल (इनलैंड पावर लिमिटेड) फैक्ट्री से जुड़े एक और मामले में ममता देवी को 2 साल की सजा सुनाई गई है।
यह सजा हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। इस मामले में ममता देवी और राजीव जायसवाल को अभियुक्त बनाया गया है।
कोर्ट ने किस- किस को माना दोषी
8 दिसंबर को ही विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेपी केंद्रीय कारा भेज दिया गया था और सजा के बिंदु पर 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। ममता देवी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी।
विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था। इन लोगों में गोला गोलीकांड में दोषी करार ममता देवी, राजीव जायसवाल, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, जागेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज पुजहर, कोलेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, बासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो के खिलाफ सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जाएगा।
कैसे चली थी गोली
29 अगस्त 2016 को नागरिक चेतना मंच और आईपीएल (इनलैंड पावर लिमिटेड) प्लांट प्रबंधन के बीच पुनर्वास और नौकरी की मांग पर आंदोलनकारी ग्रामीण, प्रबंधन और प्रशासन के बीच गोला अंचल कार्यालय में वार्ता हो रही थी। लेकिन राजीव जायसवाल, और तात्कालीन पार्षद ममता देवी के नेतृत्व में विस्थापित ग्रामीण फैक्ट्री गेट तक पहुंचे और यहीं वार्ता की मांग करने लगे।
यहां पर पहले से तैनात पुलिसबल ने सभी को वहां से जबरन हटा दिया। इससे नाराज विस्थापित सेनेगढ़ा नदी चले गए। वहां पर विस्थापितों ने फैक्ट्री में पानी सप्लाई के लिए लगाई गई पाइपलाइन में तोड़फोड़ शुरू कर दी।