नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर के राज्यपाल 12 भाजपा विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराने के निर्वाचन आयोग की राय पर फैसला लेने में देरी नहीं कर सकते हैं।
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये टिप्पणी की। निर्वाचन आयोग ने 13 जनवरी को इन विधायकों को अयोग्य घोषित करार देने पर अपनी राय दी थी।
याचिका मणिपुर के कांग्रेस विधायक डीडी थायसी ने दायर की है। याचिका में 12 भाजपा विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।
ये विधायक संसदीय सचिव का पद संभाल रहे थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल अपना फैसला लंबे समय तक लंबित नहीं रख सकते हैं।