Manipur violence : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मणिपुर हिंसा (Manipur violence) के बाद से अस्पतालों में पड़े 175 शवों के अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया है।
Court ने कहा कि जिन शवों पर परिवार ने दावा किया है, उनका अंतिम संस्कार (Funeral) 4 दिसंबर तक होगा। बाकी का एक हफ्ते बाद सरकार करेगी।
सुनवाई के दौरान Supreme Court ने अंतिम संस्कार के इंतजार में Manipur के मुर्दाघरों में पड़े 175 शवों के बारे में चिंता जाहिर की। Court ने कहा कि सूबे के हालात को देखते हुए मुर्दाघरों पर शवों का यूं पड़े रहना ठीक नहीं है।
इसके जरिये माहौल को किसी भी तरह खराब रखने की कोशिश हो रही है। Court ने निर्देश दिया कि जिन 81 शवों की पहचान हो गई है और जिन पर उनके घरवालों ने दावा भी किया है, उन शवों का परिजन सरकार की ओर से चिह्नित किये गए 9 जगहों पर अंतिम संस्कार कर सकते हैं।
6 शवों की पहचान नहीं हुई
Court ने आदेश दिया है कि 4 दिसंबर तक ये कवायद पूरी हो जानी चाहिए। Court ने कहा कि जिन 88 शवों की पहचान होने के बाद भी उन पर परिजनों ने दावा नहीं किया है, उनके लिए सरकार 4 दिसंबर तक घरवालों को फिर से सूचित करे। अगर घरवाले एक हफ्ते तक शवों को नहीं लेते हैं तो सरकार उनका अंतिम संस्कार कर सकती है।
Court ने कहा कि जिन 6 शवों की पहचान नहीं हुई है, उनका सरकार अंतिम संस्कार कर सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि शवों के अंतिम संस्कार से पहले DNA नमूने (DNA Samples) लिए जाएं।
Court ने राज्य के कलेक्टर (Collector) और S.P को शवों का अंतिम संस्कार गरिमापूर्ण तरीक़े से करने का निर्देश दिया है। यह भी आदेश दिया गया है कि अंतिम संस्कार के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने जैसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए।