लोहरदगा: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित मनीष लोहरा पुत्र शिबू लोहरा घाघरा गुमला निवासी को दोषी पाते हुए एडिशनल सेशन जज सह स्पेशल जज एससी-एसटी अखिलेश कुमार तिवारी ने उम्र कैद (जबतक जीवन है) एवं 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस राशि को पीड़िता को देने का भी आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया है।
मामला 18 जून 2016 का है। पीड़ित दिल्ली में काम कर घर सेन्हा प्रखंड वापस आयी थी। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर मनीष लोहरा ने कंडरा जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया।
इतना ही नहीं आरोपित ने लड़की का हाथ पैर बांध दिया और उसका मोबाइल, घड़ी, चांदी का कान बाली सहित 15 हजार रुपये लूटकर ले गया। लड़की किसी तरह रात 11 बजे घर पहुंची।
इसके बाद 19 जून को मनीष 10 बजे रात में पुन: लड़की के घर पहुंचा तथा धमकी दिया कि इस घटना की जानकारी ना तो परिजनों को देना है और ना ही पुलिस को।
यदि इसकी जानकारी किसी को दी तो जान मारकर फेक देंगे। इसके बाद इस घटना की जानकारी पीड़िता ने परिजनों को दी तथा थाना में मामला दर्ज कराया।
न्यायालय ने मनीष लोहरा को धारा 376डी भादवी सेक्शन 06 पोस्को एक्ट के तहत सजा सुनायी है।