नई दिल्ली/पटना: राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Law) यानी NSA के तहत मामला दर्ज किए जाने को लेकर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है।
साथ ही FIRs को एकसाथ कराने की याचिका को भी शीर्ष न्यायालय ने सोमवार खारिज कर दिया है। कोर्ट की तरफ से कश्यप को संबंधित उच्च न्यायालय (High Court) में याचिका ले जाने के निर्देश दिए गए हैं।
YouTuber ने कोर्ट में रासुका को चुनौती दी थी। कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा का Fake Video शेयर करने के आरोप हैं।
अन्य मीडिया संस्थानों के पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग
याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ (DY Chandrachud), जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने कहा, ‘एक स्थिर राज्य है, तमिलनाडु (Tamilnadu) ।
आप अशांति फैलाने के लिए कुछ भी प्रसारित कर रहे हैं… हम इस पर विचार नहीं कर सकते…।’ कश्यप की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने अन्य मीडिया संस्थानों (Media Institutions) के पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।
सभी पत्रकारों को भी जेल में रहना होगा: मनिंदर
मनिंदर सिंह (Maninder Singh) ने कहा कि उन्होंने मुख्यधारा के कई अखबारों की रिपोर्ट्स (Reports) के आधार पर Video तैयार किए हैं।
उन्होंने कहा कि अगर कश्यप को NSA के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो अन्य अखबारों के पत्रकारों को भी NSA के तहत हिरासत में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘अगर इस लड़के को जेल में रहना होगा, तो सभी पत्रकारों को भी जेल में रहना होगा।’