नई दिल्ली/पटना: बिहारी मजदूरों (Bihari Laborers) की कथित पिटाई का Fake Video शेयर करने के मामले में बिहार (Bihar) के चर्चित Youtuber मनीष कश्यप (Manish Kashyap) की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं।
उन्हें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई ही नहीं हो पाई। मनीष ने जमानत लेने और अलग-अलग राज्यों में दर्ज केसों की सुनवाई एक जगह करने के लिए Supreme Court में याचिका लगाई थी।
अभी तमिलनाडु में न्यायिक हिरासत में
Youtuber के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज FIR को एकसाथ जोड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत लगाए गए आरोपों को हटाने की अर्जी पर सुनवाई के लिए उनका केस सोमवार को लिस्ट ही नहीं हो पाया। वह अभी तमिलनाडु (Tamil Nadu) में न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में हैं।
43 मामलों की ही सुनवाई हो पाई
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट नंबर 13 में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल (Justice Sanjay Karol) की पीठ के सामने याचिका लगाई थी।
उनका केस नंबर 63 था, लेकिन लंच तक सिर्फ 43 मामलों की ही सुनवाई हो पाई। Lunch Beak के बाद इस पीठ के जजों को दूसरी पीठ में बैठकर मुकदमे सुनने हैं।