बेल के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट गए मनीष सिसोदिया, दाखिल की पुनर्विचार याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में मुकदमा खत्म न हो तो सिसोदिया दोबारा जमानत का आवेदन कर सकते हैं

News Aroma Media
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Manish Sisodia : दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को अपने फैसले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में मुकदमा खत्म न हो तो सिसोदिया दोबारा जमानत का आवेदन कर सकते हैं।

सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया

सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। CBI ने 25 अप्रैल को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करके सिसोदिया को भी आरोपित बनाया था। पूरक चार्जशीट (Supplementary Charge Sheet) में मनीष सिसोदिया के अलावा बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपित बनाया गया है।

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