रांची: रांची मेन रोड (Ranchi Main Road) में हुए हिंसा मामले (Violence Cases) में डेली मार्केट थाना में दर्ज एक FIR के 9 आरोपियों (Accused) के खिलाफ आरोप गठित किया है।
इसमें तबारक कुरैशी, सरफराज आलम, अफसर आलम, सबिर अंसारी, उस्मान उर्फ करण कच्छप, रमजान, अरमान हुसैन (Armaan Hussain), माज एवं अमजद उर्फ जन्नू का नाम शामिल है।
मामले में आरोप गठन के दौरान सभी आरोपी अदालत में मौजूद
आरोप गठन भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत किया गया है। इसमें दंगा-फसाद, घातक हथियार से सज्जित होकर हमला करने, गैरकानूनी रूप (Illegal Form) से अपराध करना, सरकारी कार्य में बाधा डालने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देने एवं आपराधिक साजिश रचना शामिल है।
मामले में आरोप गठन के दौरान सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। आरोप गठन की कार्रवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में अभियोजन (Prosecution) साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इन्हें जमानत का इंतजार
बवाल और हिंसा के आरोप में जेल में बंद पांच आरोपी तबारक अंसारी (Tabarak Ansari), सरफराज, अफसर आलम, उस्मान एवं सबिर अंसारी को निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई है।
इनलोगों ने 23 फरवरी को जमानत याचिका दाखिल की है। वहीं, मामले के अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी (Bail Application) न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने खारिज कर दी है।
JM कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपी रमजान अली, अरमान हुसैन एवं माज ने न्यायायुक्त की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की है। इस पर सुनवाई लंबित है।