Ranchi: झारखंड के कई पारा शिक्षकों (Para Teacher) को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिलेगा। इस बात प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Elementary Education) ने एक अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना संख्या- 238, दिनांक 14.02.2022 में यह कहा गया है कि चयनित सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों के मानदेय की वृद्धि उनकी शैक्षणिक और शिक्षक पात्रता परीक्षा सत्यापन के आधार पर प्रदान की जायेगी।
वर्तमान में किसी प्रकार की मानदेय में वृद्धि नहीं की जायेगी
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् की निदेशक किरण कुमारी पासी (Kiran Kumari Pasi) ने जारी आदेश की जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक को भी दे दी है।
निदेशक ने जारी आदेश में लिखा है कि उपरोक्त सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों (Educational and Training Certificates) का सत्यापन पूर्ण होने पर वृद्धि मानदेय (काया सहित) प्रदान किया जाएगा।
नियमावली के अनुसार ही अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों का पूर्व की भांति मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उच्च न्यायालय (High Court) में दायर वाद में पारित न्यायादेश के फलाफल के आधार पर ही निर्णय लिया जा सकेगा। वर्तमान में किसी प्रकार की मानदेय में वृद्धि नहीं की जायेगी।
Tet पास के लिए 14 हजार और उच्चे प्राथमिक के लिए 15 हजार तय
निदेशक किरण कुमारी पासी ने कहा कि सहायक अध्यापकों का मानदेय प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना (संख्या पारा/27/52/2022/2504, दिनांक 28.09.2022) के प्रावधान के अनुरूप भुगतान किया जाना है। सहायक अध्यापकों का वर्तमान में मानदेय भुगतान के लिए इन संशोधन के अनुरूप अनुशंसा करना सुनिश्चित किया किया गया है।
बता दें कि वैसे सहायक अध्यापक जिनकी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है या विभिन्न बोर्ड / विश्वविद्यालय/ संस्थान में लंबित है, उनका जनवरी 2023 से मानदेय भुगतान प्रमाण पत्रों (Honorarium Payment Certificates) का सत्यापन होने तक 50% और 40% मानदेय वृद्धि के बगैर देय होगा।
अधिसूचित नियमावली के पूर्व का मानदेय प्राथमिक में Tet पास के लिए 14 हजार और उच्चे प्राथमिक के लिए 15 हजार तय है। केवल प्रशिक्षित के लिए प्राथमिक में 12 हजार और उच्च प्राथमिक में 13 हजार तय है।