रांची : HRMS पद्धति से ही अब राज्य कर्मियों का मातृत्व और पितृत्व अवकाश (Maternity and Paternity Leave of Employees) स्वीकृत-अस्वीकृत होगा।
कार्मिक विभाग ने ऑनलाइन आवेदन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (Online Application Human Resource Management System) के जरिये ही प्राप्त करने का प्रावधान कर दिया है। कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो ने इसकी जानकारी सभी विभागीय सचिवों को दी है।
अवकाश को Online क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया
मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत वर्तमान में ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली (Online Leave Management System) के तहत छह प्रकार के अवकाश प्रक्रिया को ऑनलाइन निष्पादित किए जाने का प्रावधान है।
इस क्रम में HRMS के अंतर्गत कार्यरत मॉड्यूल अवकाश प्रबंधन प्रणाली (Module Leave Management System) के मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश को Online क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है।
स्वीकृत्यादेश भी अब ऑनलाइन ही निर्गत होगा
कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे में अब HRMS के अंतर्गत ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली (Online Leave Management System) का उपयोग करते हुए झारखंड राज्य के सभी कर्मियों के द्वारा मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश का आवेदन Online समर्पित किया जायेगा।
इसका अग्रसारण एवं अवकाश (Forwarding and Vacation) की स्वीकृति, अस्वीकृति का कार्य भी Online किया जाएगा एवं अवकाश स्वीकृति की स्थिति में स्वीकृत्यादेश भी अब ऑनलाइन ही निर्गत होगा।
कार्मिक सचिव ने इस प्रणाली के उपयोग करने के लिए विभाग के नोडल पदाधिकारी व हेल्पलाइन (Nodal Officer & Helpline) के जरिये सहयोग लेने का भी निर्देश दिया है।