मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि मीडिया ट्रायल जांच को प्रभावित करता है, कानूनों का उल्लंघन करता है और अदालत की अवमानना के साथ ही न्यायिक प्रशासन में बाधा उत्पन्न करता है।
जून 2020 में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आईपीएस अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
पीठ ने कहा, मीडिया ट्रायल केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत कार्यक्रम कोड का उल्लंघन करता है।
अदालत ने कहा कि चूंकि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास अपने दिशानिर्देश नहीं हैं, इसलिए प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशानिर्देश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी लागू होंगे।