Minister Irfan Ansari : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से कांग्रेस के जामताड़ा विधायक और मंत्री इरफान अंसारी को सोमवार को झटका लगा है।
अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की थी।
हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। मंत्री Irfan Ansari के खिलाफ दाे जुलाई, 2022 को सुनीता देवी ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिसपर जिला अदालत संज्ञान ले चुका है।