मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

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रांची: राज्य के श्रम मंत्री Satyanand Bhokta (सत्यानंद भोक्ता) पर High Court ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने हर्जाने की राशि झालसा में जमा करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि इस तरह की अर्जी प्रार्थी सत्यानंद भोक्ता के बजाए ACB को दाखिल करनी चाहिए थी, क्योंकि निचली अदालत ने ACB के आवेदन को खारिज किया था।

सत्यानंद भोक्ता ने बीज एवं उपकरण घोटाले की निष्पक्ष जांच का आग्रह किया

ACB ने कृषि बीज घोटाले (Agricultural Seed Scam) की आगे की जांच के लिए आवेदन दिया था। बता दें कि सत्यानंद भोक्ता ने ह्राईकोर्ट में याचिका दायर कर बीज एवं उपकरण घोटाले की निष्पक्ष जांच का आग्रह किया था।

तत्कालीन कृषि मंत्री भोक्ता की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि बीज खरीद एवं कृषि उपकरण घोटाला मामले (Seed Purchase and Farm Equipment Scam Cases) में उनका प्राथमिकी में नाम नहीं था, लेकिन जांच के दौरान ACB ने उनका नाम इसमें शामिल कर दिया।

वह इस मामले में दोबारा और निष्पक्ष जांच चाहते हैं। निष्पक्ष जांच में अगर उनके खिलाफ साक्ष्य आता है, तो वे ट्रायल फेस (Trial Face) करने को तैयार हैं।

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