साल 2021 में नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार, कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

बुधवार को POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Asif Iqbal) की अदालत ने छठी कक्षा की छात्रा के साथ जबरदस्ती (Forcefully) शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दोषी जोहन डांग को 20 साल की सजा दी है।

Central Desk
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Ranchi Rape News: बुधवार को POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Asif Iqbal) की अदालत ने छठी कक्षा की छात्रा के साथ जबरदस्ती (Forcefully) शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दोषी जोहन डांग को 20 साल की सजा दी है।

20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

1 नवंबर 2022 से जेल में है दोषी

मामला राजधानी Ranchi के सदर थाना क्षेत्र के वर्ष 2021 का है। अभियुक्त छात्रा के घर में किराए पर रहता था।

अभियुक्त पर मकान मालिक की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म (Rape) करने का आरोप था।ज्ञइस घटना को 20 जून 2021 को अंजाम दिया गया था। अभियुक्त (Accused) एक नवंबर 2022 से जेल में है।

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