झारखंड हाई कोर्ट में 19 अप्रैल को होगी विधायक समरीलाल मामले की सुनवाई

उनके पूर्वज माइग्रेट (Ancestors Migrated) होकर झारखंड आए हैं।

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रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस (Chief Justice) संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में राज्य जाति छानबीन समिति (Investigation Committee) की ओर से कांके विधायक समरीलाल का जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) खारिज किए जाने के मामले में High Court की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार एवं सुरेश बैठा की अपील पर सुनवाई हुई।

मामले में सुरेश बैठा की ओर से समय की मांग की गई। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल निर्धारित की है।

हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती

पिछली सुनवाई में High Court ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ रोक से फिलहाल इनकार किया था। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और सुरेश बैठा की ओर से Court को बताया गया कि समरी लाल मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं।

उनके पूर्वज माइग्रेट (Ancestors Migrated) होकर झारखंड आए हैं। प्रतिवादी समरीलाल की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष Court में उपस्थित हुए।

पूर्व में High Court के Justice राजेश शंकर की कोर्ट ने समरी लाल याचिका स्वीकार करते हुए राज्य छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के Caste Certificate को रद्द करने को गलत करार दिया था।

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साथ ही राज्य छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के Caste Certificate को खारिज किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसे सुरेश बैठा और राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी है।

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