रांची: हाई कोर्ट (High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने शनिवार को BJP के कांके विधायक समरी लाल (Kanke MLA Samri Lal) के कास्ट सर्टिफिकेट (Cast Certificate) को सही करार दिए जाने के हाई कोर्ट के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर डबल बेंच में आंशिक सुनवाई हुई।
सुरेश बैठा की अपील पर सुनवाई
शनिवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी सुरेश बैठा के वकील ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 14 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
इसके साथ ही अदालत ने कास्ट स्क्रूटनी कमिटी (Cast Scrutiny Committee) को झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष मामला विचाराधीन होने तक कोई आदेश पारित नहीं किये जाने के आदेश को बरकरार रखा है।
खंडपीठ ने सुरेश बैठा की अपील पर सुनवाई की।
LPA के माध्यम से एकल पीठ के आदेश को चुनौती
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 31 जनवरी को विधायक समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में स्क्रूटनी कमिटी के आदेश को रद्द करते हुए यह निर्देश दिया था कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कमिटी बनाई जाये, जिसके खिलाफ सुरेश बैठा ने झारखंड हाई कोर्ट में LPA दाखिल की है।
LPA के माध्यम से एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है।
विधायक समरी लाल ने हाई कोर्ट की कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया गया था।
याचिका में कहा गया है कि बिना किसी ठोस आधार के समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया है।
विधायक समरी लाल की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा।
सुरेश बैठा की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश ने पक्ष रखा।