MNREGA : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने विजयेता तिवारी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मनरेगा (MNREGA)आयुक्त को सभी 11 प्रार्थियों का बकाया मानदेय भुगतान कर प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच में हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जब सभी याचिकाकर्ता कार्य कर रहे हैं। विभाग द्वारा उनसे कार्य लिया जा रहा है तो जून 2022 के उपरांत उनके मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया गया है?
चतरा (Chatra) जिले में ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति 2007 में हुई थी। तब से सभी कंप्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator) अपनी सेवा विभाग को दे रहे थे लेकिन जून 2022 के बाद उन्हें मानदेय भुगतान बंद कर दिया गया था, जिसके बाद 11 प्रार्थियों ने मानदेय भुगतान सहित अपनी सेवा नियमित कराने के लिए हाई कोर्ट (High Court) में गुहार लगायी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अवनीश रंजन मिश्र ने पक्ष रखा।