Modi Government Insurance Policy: मोदी सरकार (Modi Government) इंश्योरेंस पॉलिसी में दो बड़े चेंज करने जा रही है। इससे Life Insurance कराने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत होगी।
बीमा नियामक संस्था इंश्योरेंस रेगुलटरी एंड Development Authority ने पॉलिसी वापस लेने के लिए निर्धारित ‘Free Look’ अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने और जीवन बीमा पॉलिसी के लिए नामांकन को अनिवार्य बनाने का बुधवार को प्रस्ताव रखा है।
मौजूदा समय में कोई बीमाधारक पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों से संतुष्ट न होने की स्थिति में पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तारीख से 15 दिनों की ‘फ्री लुक’ अवधि के भीतर उससे अलग हो सकता है।
वहीं इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के मामले में यह अवधि 30 दिनों की होती है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Irda) ने एक मसौदा जारी कर बीमा से संबंधित विभिन्न नियमों के कई प्रावधानों को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा है। इस मसौदे में पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के बारे में कहा गया है, ‘किसी भी माध्यम से प्राप्त पॉलिसी के लिए फ्री-लुक अवधि पॉलिसी दस्तावेज़ मिलने की तारीख से 30 दिन होगी।’
दरअसल Free-Look Period वह अवधि है जिसमें कोई ग्राहक पॉलिसी खरीदने के बाद अगर नियम व शर्तों से संतुष्ट नहीं होता है तो पॉलिसी को लौटा सकता है। कम से कम 3 साल की जीवन बीमा पॉलिसी या Health Insurance Policy पर ही लागू होती है।
इसके अलावा इरडा ने इस मसौदे में पॉलिसी जारी करने के लिए नॉमिनी का उल्लेख किए जाने को अनिवार्य बनाने की भी बात कही है। इसके मुताबिक, साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से संबंधित नामांकन प्रावधान पेश किए गए हैं।
इस मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक, पॉलिसी रिफंड के Electronic हस्तांतरण और बीमा दावों के भुगतान को सक्षम बनाने के लिए बीमा कंपनी को प्रस्ताव चरण में ही बीमाधारक के बैंक खातों का विवरण लेना चाहिए। इससे ग्राहकों को आसानी होगी।