नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजों को दी जाने वाली जीवन भर मासिक भुगतान की राशि को बढ़ा दिया है। कानून मंत्रालय ने भारत के चीफ जस्टिस सहित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजों को लाइफटाइम मासिक भुगतान बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जज रूल्स, 1959 में संशोधन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट जजिज रूल्स, 1959 के नियम 3बी के मुताबिक रिटायर (सीजेआई) अपने जीवनकाल के दौरान, एक अर्दली, चालक और सुरक्षा गार्ड की सेवाओं के लिए हर महीने 25 हजार रुपये प्राप्त करने का हकदार है।
इस खर्च में कार्यालय का रखरखाव भी अनुबंध के तौर पर भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट जजिज रूल्स, 1959 (संशोधन) के नियमों 2021 के तहत गुरुवार (18 मार्च) को अधिसूचित रूप से यह राशि बढ़ाकर प्रति माह 70 हजार कर दी गई है।
इसतरह एक रिटायर सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश पहले अनुबंध के आधार पर ऑफिस मैंटेनेंस, अर्दली, चालक और सुरक्षा गार्ड की सेवाओं के लिए जीवन भर के 14 हजार रुपये के मासिक प्राप्त करने का हकदार है।
यह लाइफटाइम का भुगतान प्रति माह रूपए 39 हजार रूपए कर दिया गया है।
इन नियमों में 2006 में अंतिम बार संशोधन किया गया था।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जजों के पेंशन और मासिक भत्ते को लेकर कई पूर्व चीफ जस्टिस से इस बढ़ाने की बात कही थी।
वहीं इसी मामले में विधि आयोग ने भी जजों के मासिक पेंशन को बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन के लिए भी भेजा था।