मोदी सरनेम मामला : सजा के खिलाफ कल अदालत जाएंगे राहुल गांधी, सूरत कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती

राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के प्रचार (Publicity) के दौरान कर्नाटक के कोलार में टिप्पणी करते हुए कहा था कि 'सारे चोरों के नाम मोदी कैसे हैं

News Desk
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नई दिल्ली : कांग्रेस नेता (Congress Leader) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट (Surat Court) में याचिका दाखिल कर सकते हैं।

राहुल को CJM कोर्ट ने हाल में ही मोदी सरनेम के मानहानि केस (Defamation Case) में सजा सुनाई थी। सूत्रों के अनुसार फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है।

कल राहुल Court में दाखिल कर सकते हैं। वह मानहानि मामले में दोष पर रोक की मांग करेंगे। दोष पर रोक लगी तभी उनकी संसद सदस्यता (Parliament Membership) बहाल हो सकेगी।

मोदी सरनेम मामला : सजा के खिलाफ कल अदालत जाएंगे राहुल गांधी, सूरत कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती- Modi surname case: Rahul Gandhi will go to the court tomorrow against the sentence, will challenge the decision of the Surat court

सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को दो साल कैद की सुनाई थी सजा

दरअसल, Rahul Gandhi की 2019 की ‘मोदी सरनेम’ पर की गई टिप्पणी (Comment) मामले पर Surat की एक कोर्ट ने इसी साल 23 मार्च को उन्हें दोषी मानते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

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इस सजा के बाद Rahul Gandhi को लोकसभा (Lok Sabha) से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। इसके बाद से ही Congress के तमाम नेताओं ने BJP के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

मामले को लेकर कांग्रेस सूत्रों (Congress Sources) का कहना है कि उनके पास दो ही विकल्प (Option) है। या तो न्याय मिले या जेल भेजें। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अपील का मतलब ही होता है कि आप निचली अदालत (Lower court) के फैसले के खिलाफ हैं। ऐसे जेल (Jail) भेजने के लिए कहने का कोई अर्थ नहीं है।

मोदी सरनेम मामला : सजा के खिलाफ कल अदालत जाएंगे राहुल गांधी, सूरत कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती- Modi surname case: Rahul Gandhi will go to the court tomorrow against the sentence, will challenge the decision of the Surat court

हमारे पास 30 दिनों का समय- जयराम रमेश

BJP ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की कानूनी टीम (Legal Team) ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मुस्तैदी (Adequate Promptness) नहीं दिखाई क्योंकि पार्टी कर्नाटक चुनाव से पहले इसे भुनाने का लक्ष्य बना रही थी।

सवाल उठे रहे थे कि Congress Leader पवन खेड़ा की गिरफ्तारी (Arrest) पर तत्काल कार्रवाई हुई लेकिन Rahul Gandhi की सजा के बाद नहीं।

इसपर कांग्रेस महासचिव (Congress General Secretary) जयराम रमेश ने कहा था कि कानूनी टीम इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा था, हम जानते हैं कि कहां और कब अपील (Appeal) करनी है क्योंकि हमारे पास 30 दिनों का समय है।

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क्या है पूरा मामला

राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के प्रचार (Publicity) के दौरान कर्नाटक के कोलार में टिप्पणी करते हुए कहा था कि ‘सारे चोरों के नाम मोदी कैसे हैं’।

इसके बाद उनके खिलाफ केस हुआ था। उनपर पूरे मोदी समुदाय (Modi Community) की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धूमिल करने का आरोपा लगा था। कोर्ट (Court) ने इसके खिलाफ अब उन्हें दो साल की सजा सुनाई है।

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