मेदिनीनगर: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को शादी की नीयत से अपहरण के एक मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई।
कोर्ट ने सदर थाना के भूसही गांव निवासी असगर मियां उर्फ असगर आलम को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
इस मामले में चैनपुर थाना के चांदो टोला भुईया गांव निवासी श्यामदेव सिंह ने चैनपुर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए असगर मियां उर्फ असगर अंसारी को भारतीय दंड विधान की धारा 364 में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व भादवि की धारा 376 में 10 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।