मेदिनीनगर: उपायुक्त शशि रंजन ने गुरुवार को बताया कि चार फरवरी से कक्षा एक एवं इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गई है।
जिले में कोचिंग संस्थान के खोलने की भी अनुमति दी गयी है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा के संस्थान जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आई टी आई के खोलने की अनुमति दी गयी।
इसके अलावे सभी जिम, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की भी अनुमति दी गयी है।
खुले में 200 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 फीसदी क्षमता, जो कम हो ,का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा.
भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य के द्वारा आयोजित ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी ग़यी। विद्यालय मे अनुमान्य कक्षा में तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आई टी आई में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी है।
सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी है। सभी पार्क और पर्यटन स्थल अभी बंद ही रहेंगे।
रेस्ट्रॉं, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में एक समय में क्षमता का 50 फीसदी से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे. सभी दुकान( रेस्तराँ, बार, दवा की दुकान,पेट्रोल पम्प को छोड़कर) अधिकतम 8 बजे अपराह्न तक ही खुलेंगे। मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे।
भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।