पलामू DC ने कहा- कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

News Aroma Media
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मेदिनीनगर: उपायुक्त शशि रंजन ने मंगलवार को कहा कि पूर्व में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स को 31 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके तहत जिले के सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल और खेल स्टेडियम बंद रहेंगे।

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 तक बंद रहेंगे लेकिन इन संस्थानों में 50 फीसदी क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य की अनुमति दी गयी है। ऑनलाइन मोड में पठन-पाठन का कार्य जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि 31 तक सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स, बार और शॉपिंग मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।

आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गयी है।

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सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने बताया कि दवा की दुकान, बार, अस्पताल, पेट्रोल पंप पहले की तरह खुले रहेंगे। इनके अलावे अन्य प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे संचालन की अनुमति दी गयी है।

इसके अलावे सभी सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी इंसिडेंट कमांडर को सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइन का अपने क्षेत्र में कड़ाई से अनुपालन करवाने का निर्देश दिया है।

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