पलामू में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

News Aroma Media
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मेदिनीनगर: ज़िले में 100 से अधिक व्यक्तियों की सभी बाहरी सभाओं पर प्रतिबंध है।

100 से अधिक व्यक्तियों या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत में से जो भी कम हो, की सभी इनडोर सभाएं निषिद्ध हैं। यह बातें डीएसपी सुरजीत सिंह ने मंगलवार को कही।

उन्होंने कहा कि ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। डीएसपी ने कहा कि छात्रों को डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना जारी रहेगा।

सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित हैं। अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी।

सभी सरकारी, राज्य सरकार, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों को मानव संसाधन की अधिकतम 50 प्रतिशत शक्ति के साथ कार्य करने की अनुमति है।

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सभी स्विमिंग पूल, जिम, स्टेडियम, चिड़ियाघर, पार्क और पर्यटन स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे।

सामान्य समय तक खुले रहने वाले रेस्तरां, बार, दवा की दुकानों और ईंधन की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और शॉपिंग प्रतिष्ठान रात आठ बजे के बाद खुले नहीं रहेंगे।

सभी जुलूस प्रतिबंधित हैं। सभी मेलों और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध है। बिना मास्क और फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

खाने और पीने की अवधि को छोड़कर सार्वजनिक स्थान पर हर समय मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य है।

उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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