MP का CM बनने के बाद मोहन यादव ने किए कई फैसले, मांस या अंडों की दुकानें…

नियमों के खिलाफ खुले संचालित मांस या अंडे की दुकानों पर सख्ती की जाएगी। लाउड स्पीकर/डीजे के इस्तेमाल को लेकर भी अहम आदेश जारी किया गया है

News Aroma Media

Mohan Yadav First Meeting: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज (Prime Minister Excellence College) खोले जाएंगे।

नियमों के खिलाफ खुले संचालित मांस या अंडे की दुकानों पर सख्ती की जाएगी। लाउड स्पीकर/डीजे (Loud Speaker/DJ) के इस्तेमाल को लेकर भी अहम आदेश जारी किया गया है।

कैबिनेट बैठक में लाउड स्पीकर/DJ के इस्तेमाल पर भी बात हुए। इसे लेकर गृह विभाग से एक आदेश जारी किया गया है। जिसके मुताबिक किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल या अन्य स्थानों पर तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। शिकायत पर उड़नदस्ता जांच करेगा। जिला स्तर पर तीन सदस्यीय उड़नदस्ता गठित किया जाएगा। शिकायत की जांच तीन दिन में पूरी की जाएगी।

ऐसे धार्मिक स्थलों की थाना स्तर सूची बनाई जाएगी, जहां तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र और DJ बजाए जाते हैं। इसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2023 तक सबमिट होगी।

इसके लिए जिला स्तर पर वीकली रिव्यू मीटिंग (Review meeting) होगी। आदेश के मुताबिक ऐसे मामलों में धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकर को हटाने की कोशिश की जाएगी।

कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिए गए

तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। खुले में मांस या अंडे की दुकान पर सख्ती होगी। नियमों के तहत किया जा सकेगा व्यवसाय।

हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज (Prime Minister Excellence College) खोले जाएंगे। जहां नई शिक्षा नीति के तहत सभी प्रकार के कोर्स की पढ़ाई हो सकेगी। स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कशीट के लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। दस्तावेज का एक सुरक्षित डाटा बनेगा। सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटी इसे चेक कर सकेंगी। सभी 52 निजी और 16 सरकारी यूनिवर्सिटी में ये लागू होगा।

आदतन अपराधियों पर होगी सख्ती। दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे अपराधी जमानत पर बाहर आएंगे तो उनकी जमानत निरस्त की जाएगी।
तेंदूपत्ता बोनस प्रति बोरा 3 हजार रुपए से 4 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया है।