मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संजय कुमार तिवारी ने दाखिल की डिस्चार्ज पिटीशन

संजय कुमार तिवारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोर्ट में 25 मार्च को सरेंडर करना था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण से बचने के लिए COVID-19 की गलत जानकारी ED कोर्ट को दी

News Desk
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रांची: Mid Day Meal के खाते से 100 करोड़ रुपये की फर्जी हस्तांतरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) के आरोपी संजय कुमार तिवारी (Sanjay Kumar Tiwari) की ओर से ED कोर्ट में शनिवार को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई है।

मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। संजय तिवारी भानु कंस्ट्रक्शन (Bhanu Construction) का संचालक भी है।

ED ने संजय की गिरफ्तारी के लिए ED कोर्ट से वारंट हासिल किया

उल्लेखनीय है कि संजय तिवारी के आरोप गठन पर सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित है। संजय ने ED की विशेष अदालत में तीन अप्रैल को सरेंडर किया था।

संजय कुमार तिवारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोर्ट में 25 मार्च को सरेंडर करना था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण से बचने के लिए COVID-19 की गलत जानकारी ED कोर्ट को दी।

इसके बाद से वह फरार हो गया था। उसकी फरारी के बाद ED ने संजय की गिरफ्तारी के लिए ED कोर्ट से वारंट हासिल किया था। ED की टीम ने संजय की गिरफ्तारी के लिए उसके रांची के अरगोड़ा स्थित आवास पर छापेमारी भी की थी।

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