रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) को स्पेशल ED कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को कोर्ट ने उनके डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) को खारिज कर दिया है।
शुरू हो सकता है चार्ज फ्रेम का प्रोसेस
अब कोर्ट पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठन (Charge Frame) की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
ED कोर्ट के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा ने MGNREGA घोटाला मामले में पूजा सिंगल और ED के पक्ष को सुना था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं पूजा
पूजा सिंघल (Pooja Singhal) फिलहाल प्रोविजनल बेल पर है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें कई शर्तों के साथ 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले कोर्ट ने पूजा सिंघल को 1 महीने की अंतरिम जमानत दी थी।
तब पूजा सिंघल ने अपनी बीमार बेटी की देखभाल करने का हवाला देकर जमानत (Bail) की मांग की थी। कोर्ट ने यह शर्त रखी थी कि पूजा सिंघल जमानत अवधि के दौरान झारखंड में नहीं रहेंगी।
6 मई 2022 को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि मनरेगा घोटाला और मनी लांन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 6 मई 2022 को पूजा सिंघल के 18 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ED ने सिंघल के CA सुमन कुमार के आवास से 19.31 करोड़ नकदी बरामद की थी।
इसके बाद ED ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा (Abhishek Jha) और CA सुमन कुमार को रिमांड पर लिया था। पूजा सिंघल को ED ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।
दाखिल हो चुकी है चार्जशीट
गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal), उनके CA सुमन कुमार और खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट (Charge Sheet) दाखिल हो चुकी है। इनके खिलाफ अब आरोप गठन होना है।
पूर्व JE राम विनोद प्रसाद सिन्हा (Ram Vinod Prasad Sinha) के खिलाफ कोर्ट पहले ही आरोप गठित कर चुका है।