Motor Accident Claim : मोटर दुर्घटना (Motor Accident) में किसी व्यक्ति की मौत ही जाने पर इंश्योरेंस कंपनी पीड़ित व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देती है, लेकिन कई लोग अपने वाहन का Insurance नहीं कराते हैं, यदि वाहन से दुर्घटना में किसी की मौत होती है, तो वाहन मालिक को वाहन और घर बेचकर लाखों रुपये मुआवजा देना पड़ सकता है।
लोगों को मिलेगा जल्द न्याय
झालसा द्वारा आठ जून को मोटर दुर्घटना दावा के मामले को सुलझाने के लिए विशेष लोक अदालत लगायी जायेगी। उस संदर्भ में डालसा और झालसा के पदाधिकारियों ने यह जानकारी दै।
पदाधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना दावा का मुआवजा अपनी जेब से नहीं देना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि वाहन मालिक कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) जरूर कराये, राजस्थान में ट्रक के धक्के से एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी, लेकिन ट्रक का इंश्योरेंस फेल था। मुआवजा देने के लिए ट्रक मालिक को अपना ट्रक बेचना पड़ा था।
भेजे जाएंगे नोटिस
विशेष लोक अदालत को लेकर झारखंड राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक पदाधिकारियों एवं संबंधी विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। झालसा के SOP के अनुसार छह मई से 2 जून 2024 तक सभी पक्षकारों को नोटिस भेजने का लक्ष्य रखा गया है।
3 जून से सात जून तक राज्य के सभी जिलों एवं अनुमंडलों में प्री लोक अदालत की बैठक की जायेगी तथा 8 जून को विशेष लोक अदालत आयोजित की जावेगी, इस संबंध में झालसा की सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना ने वाहन दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के मामले से संबंधित कोर्ट तथा कंपनियों के साथ Video कॉन्फ्रेंसिंग की।