रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) की न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट से गुरुवार को भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) को राहत मिली है। कोर्ट ने उन पर पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है।
इससे पहले चार अन्य मामलों में भी इनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक पूर्व में हाई कोर्ट (High Court) ने लगाई थी।
मधुपुर उप चुनाव वर्ष 2021 के दौरान उनपर गलत ट्वीट (Wrong Tweet) करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
इसी में से एक देवघर टाउन थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह निशिकांत दुबे की ओर से किया गया था। मामले में प्रार्थी की ओर से कहा गया घटना के छह माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
देवघर टाउन थाना में कांड संख्या 527/2021 दर्ज किया गया था
उल्लेखनीय है कि इस मामले में कुल पांच प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी। प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है FIR नहीं।
मामले को लेकर देवघर टाउन थाना में कांड संख्या 527/2021 दर्ज किया गया था। उन पर गलत TWEET करने का आरोप है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की।