रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति (Justice) रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को NIA के मामले में आरोपित मृत्युंजय कुमार सिंह को जमानत (Bail) प्रदान कर दी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मृत्युंजय कुमार संतोष कंस्ट्रक्शन (Santosh Construction) के मालिक हैं।
मृत्युंजय कुमार के पास से बरामद राशि CPI माओवादियों की है
उनके घर से एक बड़ी रकम बरामद हुई थी, जिसके बाद वर्ष 2020 में मृत्युंजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच NIA कर रही है।
NIA का कहना है कि मृत्युंजय कुमार के पास से बरामद राशि CPI माओवादियों की है। वे माओवादियों को आर्थिक रूप से मदद करते थे। NIA ने वर्ष 2021 में इस मामले को अपने हाथों में लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋषभ कुमार, अविनाश कुमार ने पैरवी की।