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हत्या के प्रयास का मामला : महाराष्ट्र भाजपा विधायक नितेश राणे को मिली जमानत

नितेश राणे पर 18 दिसंबर को हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है

मुंबई: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास के एक मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे को जमानत दे दी।

2 फरवरी को आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी के बाद दो दिन पुलिस हिरासत में बिताने और बाद में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

राणे अपने गृहनगर और तटीय सिंधुदुर्ग जिले के पारिवारिक राजनीतिक गढ़ कंकावली से विधायक हैं।

वह 7 अन्य आरोपियों के साथ वांछित करार दिए गए थे और बाद में शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब की एक शिकायत के संबंध में उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। उन पर 18 दिसंबर को हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है।

मामला दर्ज होने के तुरंत बाद, नितेश राणे से पुलिस ने पूछताछ की और बाद में उन्होंने विभिन्न अदालतों का रुख किया और गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त की।

हालांकि तब वह जमानत याचिका पर कोई राहत पाने में विफल रहे और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

न्यायिक हिरासत में रहते हुए, उन्होंने कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की और उन्हें कोल्हापुर के राजर्षि छत्रपति शाहू महाराष्ट्र सरकारी मेडिकल कॉलेज और सीपीआर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अदालत के जमानत आदेश आने के बाद बुधवार को कंकावली और सिंधुदुर्ग के अन्य हिस्सों में राणे समर्थकों ने खुशी और जश्न मनाया।

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