चाईबासा : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत (Court) ने मंगलवार को हत्या के एक आरोपी जीतेन सुरीन को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
बताते चलें 2 फरवरी 2019 को मुफस्सिल थाना (Mufassil Thana) के हेस्सबांध गांव निवासी जीतेन सुरीन के विरूद्ध उसी गांव के निवासी लुकना सुरीन की हत्या के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया था।
धारदार हथियार से धड़ कर दिया था सिर से अलग
दर्ज मामले के अनुसार दोनों के बीच खेत जोतने को लेकर विवाद हो गया था।
इसके बाद उसी दिन जब लुकना सुरीन अपने घर पर खाटिया पर सोया हुआ था तभी अभियुक्त जीतेन सुरीन ने धारदार हथियार से वार कर लुकना का सिर धड़ से अलग कर दिया था।
जिससे लुकना सुरीन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।