रांची: अपर न्यायायुक्त SM शहजाद की अदालत ने (Court) कोयले से भरे ट्रक को (Coal Truck) लूटने के दौरान उसके चालक (Truck Driver) और खलासी की गोली मार कर हत्या (Murder) करने के अभियुक्त चान्हो निवासी सद्दाम अंसारी, इसराफिल उर्फ राजा एवं जावेद अंसारी को उम्रकैद की (Life Sentence) सजा सुनायी है।
अदालत ने तीनों पर 10 – 10 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
निर्माणधीन ईंट के घर में छिपा दिया
उल्लेखनीय है कि तीनों अभियुक्तों ने 25 फरवरी 2020 को हत्या के बाद दोनों के शव (Dead Body) चान्हो थाना क्षेत्र के तरंगा रोड के चोरया गांव के बाजार टांड स्थित बनारसी राम के निर्माणधीन ईंट के घर में छिपा दिया था।
शव को (Dead Body) ईंट और पत्थर से कूच दिया था, ताकि पहचान नहीं हो सके।
घटना को लेकर चान्हो थाना में अज्ञात के (Unknown Preson) खिलाफ कांड संख्या 39/2020 FIR की गयी थी। जांच के दौरान उक्त आरोपितों का नाम सामने आया था। तीनों को अदालत ने (Court) पूर्व में दोषी (Accused) ठहराया था।