पत्थर कूच कर मां की हत्या करनेके मामले में हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा

News Aroma Media
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रांची: अपर न्यायायुक्त बीके श्रीवास्तव की अदालत ने मां की हत्या करने वाले पुत्र दशरथ महतो को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मामला 2017 का और इटकी थाना से संबंधित है। दशरथ महतो नशा का आदि था।

वह हमेशा मां से नशा के लिए पैसा की मांग करता था, घटना के दिन भी मां से पैसे की मांग कर रहा था, मां ने उसे कहा कि आज पैसा नहीं और पैसा देने से इनकार कर दिया।

उसके बाद वह मां से झगड़ा करने लगा। गुस्से में बाहर से एक पत्थर लाया और पत्थर कूच कर मां की हत्या कर दी।

इस संबंध में आरोपी की बहन लगन देवी ने भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इटकी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

इस संबंध में आइओ ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से आठ गवाही दर्ज करायी गयी थी।

 जिसके आधार पर घटना को साबित कर दिया।

उसके बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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