Ranchi Municipal Corporation: रांची नगर निगम (RMC) ने शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 1 अप्रैल 2025 से कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इन नियमों के तहत खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि बार-बार उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई और व्यावसायिक लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी।
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को मिलेगा बढ़ावा
नगर आयुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 100% डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों पर सख्ती बरतने और विशेष निगरानी दल गठित करने के निर्देश दिए गए।
किन नियमों का करना होगा पालन ?
खुले में कचरा फेंकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
नगर निगम की टीमें गली-मोहल्लों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों की निगरानी करेंगी।
होटल, दुकान और अपार्टमेंट्स को कचरा प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी।
GAIL (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) के सहयोग से 150 टन क्षमता वाले CBG प्लांट में कचरे का निस्तारण किया जाएगा।
जन-जागरूकता अभियान भी होगा शुरू
नगर निगम लोगों को WhatsApp, Facebook, Twitter और Instagram के माध्यम से जागरूक करेगा। इसके अलावा, लाउडस्पीकर और सूचना बैनरों के जरिए भी लोगों को नए नियमों की जानकारी दी जाएगी।
उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति या व्यावसायिक प्रतिष्ठान बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है, तो नगर निगम भारी जुर्माना लगाएगा।
होटल, दुकान या अपार्टमेंट के बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की विशेष टीमें 24×7 निगरानी करेंगी और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।