ज्ञानवापी तहखाने की छत पर जारी रहेगी नमाज, कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज

हालांकि, व्यास तहखाने में चल रही पूजा जारी रहेगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने ये आदेश दिया

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Namaz Will Continue On  Gyanvapi Basement: वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी (Gyanvapi ) के व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तहखाने की मरम्मत कराने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया।

हालांकि, व्यास तहखाने में चल रही पूजा जारी रहेगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल (Hitesh Aggarwal) ने ये आदेश दिया।

हिंदू पक्ष ने याचिका में मांग की थी कि व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री रोकी जाए। अब हिंदू पक्ष मरम्मत की मांग को लेकर जिला कोर्ट में अपील करेगा। अभी व्यास तहखाने की छत पर नमाज पढ़ी जाती है और नीचे तहखाने में पूजा होती है।

16 दिसम्बर 2023 को याचिका नंदीजी महाराज विराजमान की ओर से लखनऊ जन उद्घोष सेवा संस्था की सदस्य कानपुर की आकांक्षा तिवारी, लखनऊ के दीपक प्रकाश शुक्ला, अमित कुमार और सुविद प्रवीण ने दाखिल की थी।

31 साल बाद खुला तहखाना

वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 31 जनवरी 2024 को व्यास तहखाने का ताला 31 साल बाद खुला। देर रात को मूर्तियां रख कर पूजा-अर्चना की गई। दीप जलाकर गणेश-लक्ष्मी की आरती उतारी गई।

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तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिह्नों (Religious symbols) को भी पूजा गया। तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा-पाठ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 17 जनवरी को तहखाने का जिम्मा ष्ठरू को सौंप दिया था। कोर्ट के आदेश पर ष्ठरू ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी ले ली थी।

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