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दहेज के लालच में पत्नी की हत्या करने वाले की जमानत याचिका खारिज

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Murder Case : दहेज के लालच (Greed for Dowry) में विवाहिता की हत्या (Murder) करने के आरोप में अफरोज शेख की अग्रिम जमानत याचिका तृतीय जिला जज विजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय से खारिज कर दी गई।

आरोपी के खिलाफ नारायणपुर थाना में कांड संख्या 100/23 दर्ज है। यह प्राथमिकी (FIR) मृतिका छोटी खातून के पिता रज्जाक मल्लिक ने दर्ज कराई है।

दर्ज मामले के अनुसार छोटी खातून का निकाह आरोपी अफरोज शेख के साथ घटना के 5 वर्ष पूर्व हुआ था। शादी के 3 वर्ष तक दोनों का वैवाहिक जीवन ठीक-ठाक रहा। इस दौरान उनकी पुत्री ने दो बच्चों को जन्म दिया।

उसके बाद से आरोपीगण दहेज के रूप में उसे 2 लाख रुपए की मांग करने लगे।

दहेज नहीं देने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित (Harassed) भी करते थे। और कुछ दिनों के बाद आरोपी‌ अफरोज ने दूसरा निकाह कर लिया। जब उनकी पुत्री ने इसका विरोध किया तो आरोपीगण 18 नवंबर को अपनी पहली पत्नी छोटी खातून की हत्या कर दी।

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