नई दिल्ली: आटा, दही और पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थ (Food ingredient) सोमवार से महंगे हो जाएंगे। ग्राहकों को इन पर 5 प्रतिशत GST देना होगा।
Pre-Packed और Pre-Label वाले खाद्यान्नों पर दी गई छूट वापस ले ली गई है।
1,000 रुपये तक के रोजाना होटल आवास पर अब 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, कटिंग ब्लेड वाले चाकू, चम्मच, कांटे, पेपर चाकू, पेंसिल शार्पनर और LED लैंप जैसे उत्पादों पर टैक्स की दरों को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
5,000 रुपये रोजाना से ऊपर के अस्पताल (Hospital) के कमरे के किराए पर भी 5 प्रतिशत GST लगेगा, लेकिन ICU को छूट दी गई है।
टैक्स में परिवर्तन 18 जुलाई से प्रभावी होंगे
कांग्रेस ने कहा कि ये दर वृद्धि ऐसे समय में आई है जब मुद्रास्फीति (Inflation) आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, मई 2022 में CPI मुद्रास्फीति 7.04 प्रतिशत थी, और अप्रैल 2022 में 7.79 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी।
ये RBI द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बहुत अधिक है। जिन उत्पादों पर GST बढ़ाया गया है उसका मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग के लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं।
GST परिषद ने जून में दो दिवसीय बैठक में दर युक्तिकरण के लिए सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिसके चलते टैक्स में परिवर्तन 18 जुलाई से प्रभावी होंगे।
कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर रिपोर्ट को आगे विचार के लिए GST Council ने मंत्रियों के पैनल को भेज दिया था।
रिपोर्ट तैयार होने की उम्मीद है और परिषद अगस्त में अपनी अगली बैठक (Meeting) में इस पर विचार करेगी।