लोहरदगा सिविल कोर्ट में 13 मई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

इसके लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर प्री सिटिंग (Pre Sitting) की सुविधा भी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जा रही है

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लोहरदगा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (Chief Judicial Magistrate) एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारियों के साथ नेशनल लोक अदालत को लेकर बैठक की।

वर्ष के द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) के सफल आयोजन के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने को लेकर सभी को आवश्यक दिशा – निर्देश भी जारी किए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि 13 मई के पहले पक्षकार अपने-अपने मामले को निष्पादित कराने के लिए संबंधित कोर्ट और जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

रिकॉर्ड को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा

इसके लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर प्री सिटिंग (Pre Sitting) की सुविधा भी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जा रही है।

इस नेशनल लोक अदालत में सिविल प्रवृत्ति के सभी मामले, बैंक, बिजली, अन्य अपराधिक मामले, पारिवारिक मामले, भरण-पोषण, श्रम विभाग आदि से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, मनी रिकवरी से संबंधित मामले , वन विभाग, उत्पाद विभाग से संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के मामलों के साथ-साथ अन्य मामलों से संबंधित वादों का निष्पादन किया जाएगा।

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इसके अतिरिक्त अन्य मामले भी काफी सरल तरीके से समाप्त किए जाएंगे।

सभी कोर्ट के द्वारा रिकॉर्ड को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है।

ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लोक अदालत का लाभ मिल सके इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं।

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