नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मृत प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को चार लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी।
याचिका वकील रीपक कंसल ने दायर की है।
याचिका में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 के तहत कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिजन को मुआवजा देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि मृतकों के परिजन को मौत की मूल वजह जानने का हक है।
मेडिकल अफसर कोरोना संक्रमण से मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मौत की असली वजह का पता नहीं चल पा रहा है।
याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने कोरोना से मृतकों के परिजन को नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फंड (एनडीआरएफ) और स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड (एसडीआरएफ) से चार लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने की अनुशंसा की थी। ऐसे में राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वे कोरोना से मृतकों के परिजन की देखभाल करें।