251 रु. में स्मार्ट फोन देने का दावा करने वाले मोहित गोयल को मिली दो हफ्ते की जमानत

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम 251 के तहत 251 रुपये में स्मार्ट फोन देने का दावा करने वाले मोहित गोयल को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है।

जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।

मोहित गोयल के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसकी 3 साल की बेटी की स्पाइनल सर्जरी होनी है। उन्होंने बेटी के इलाज से संबंधी मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष रखी।

उल्लेखनीय है कि गोयल ने 251 रुपये में फ्रीडम 251 नामक स्मार्ट फोन देने का दावा दिया था।

इसके तहत आनलाइन फोन बुक कर फर्जीवाड़ा किया गया। इसके अलावा गोयल पर 200 करोड़ रुपये की कथित जालसाजी का आरोप है।

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