इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाबालिग की शादी करवाने वाले पुरोहित पर केस दर्ज करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 वर्ष की नाबालिग बालिका की शादी करवाने वाले पुरोहित और विवाह का प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) जारी करने वाली संस्था आर्य सनातन धर्म सेवा समिति, आगरा के सचिव पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

Digital Desk
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Allahabad High Court Orders to Register a Case Against: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 वर्ष की नाबालिग बालिका की शादी करवाने वाले पुरोहित और विवाह का प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) जारी करने वाली संस्था आर्य सनातन धर्म सेवा समिति, आगरा के सचिव पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

साथ ही कोर्ट ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर शादी करने वाले याची श्रवण को गिरफ्तार करवा संबंधित थाना अध्यक्ष को सौंपने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने आदेश दिया कि इसकी भी जांच की जाए कि फर्जी आधार कार्ड कहां से बनवाया गया। साथ ही अदालत ने नाबालिग लड़की को बाल कल्याण समिति इटावा को सौंपने का निर्देश दिया है। 12 वर्षीय नाबालिग और उससे विवाह करने वाले युवक श्रवण की याचिका पर सुनवाई कर आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने दिया।

याचिका दाखिल कर Court से मांग की गई थी कि वे दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से विवाह किया है, इसलिए उन्हें पुलिस से संरक्षण दिलाया जाए। आयु प्रमाण के तौर पर लड़की का आधार कार्ड प्रस्तुत कर बताया गया कि वह 21 वर्ष की है।

वहीं लड़के की उम्र 29 वर्ष है। सरकारी अधिवक्ता ने प्रस्तुत आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पर संदेह जताकर कोर्ट से अनुरोध किया की प्रथम दृष्टया Aadhar card फर्जी प्रतीत होता है। इसलिए इसकी जांच कर ली जाए।

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